नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार की कोरोना से निबटने की तैयारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकार की तैयारियों को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि राज्य के हर नागरिक की जान बचाना सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को सख्ती से रोकने, क्यूआर कोड लगाने और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की देखरेख के लिए कोर्ट ने आशा वर्कर की सेवाएं लेने को कहा है। देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से जारी ऑक्सिजन सप्लायर की सूची के नंबरों पर कॉल करने पर ऑक्सिजन नहीं मिलने को कोर्ट ने बेहद गंभीर माना है। राज्य सरकार को कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि वह राजस्थान और तेलंगाना की तर्ज पर ऑनलाइन ऑक्सिजन सिलेंडर, फ्लो मीटर की सूचना सार्वजनिक करे और हर घंटे, दो घंटे में इसे अपडेट करे।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3eUggPN
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें