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देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा यहां इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा ।
आदेश के अनुसार, इस दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी । इस अवधि में फल, सब्जी, डेयरी तथा राशन की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी । हांलांकि, पेट्रोल पंप एवं गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी ।
इससे पहले, दिन में उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के बढ रहे प्रकोप को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए कर्फ्यू या अन्य कडे कदम उठाने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया था । वैसे देहरादून में पहले से ही शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है ।
देहरादून जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है । रविवार को भी यहां प्रदेश में सर्वाधिक 1670 नए कोविड-19 मामले सामने आये ।
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