मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी संशोधित एसओपी में कहा गया कि यह हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले पर लागू नहीं होगा जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर पहले जारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार, सभी जिलों के लिए रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक होगा।
संशोधित एसओपी के अनुसार, बसों और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम को उनकी आधी क्षमता पर चलाने की अनुमति दी गई है।
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