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देहरादून, 29 जनवरी (भाषा) उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन) आनंद बर्धन ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए रिजर्व की अधिसूचना रद्द करने संबंधी आठ जनवरी के शासनादेश पर रोक लगा दी। प्रदेश सरकार का यह आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है जिसमें उसने राज्य वन्यजीव बोर्ड की अधिसूचना रद्द करने संबंधी सिफारिश पर रोक लगा दी थी। बोर्ड ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण सहित अन्य विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करने के मद्देनजर शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश की थी। बोर्ड की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने आठ जनवरी को इस संबंध में शासनादेश जारी कर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में फैले रिजर्व की अधिसूचना रद्द कर दी थी।
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