देहरादून उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान उद्योगों, किसानों समेत कई श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बिजली बिल पर विलंब अधिभार भुगतान (लेट पेमेंट सरचार्ज) समेत कई प्रकार की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को चार श्रेणियों में छूट दी गई है। इससे राज्य सरकार पर कुल 17 करोड़ 64 लाख रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट दिए जाने के अलावा, निजी नलकूप श्रेणी के तहत किसानों का अप्रैल से जून तक के बिजली बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया गया है। होटलों, रेस्टोरेंट के फिक्स्ड चार्ज में दी जाएगी छूट उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के करीब 20,000 किसानों को राहत मिलेगी और राज्य सरकार पर तीन करोड़ 64 लाख रुपये का भार पड़ेगा। इसके अलावा, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में बिजली कनेक्शन पर लगने वाले फिक्स्ड चार्ज में भी अप्रैल से जून तक तीन माह के लिए छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि का केवल बिल देना होगा और राज्य सरकार पर करीब छह करोड़ रुपये का भार आएगा। उद्योगों को भी तीन महीने के लिए फिक्स्ड चार्ज से राहत मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इसी तरह औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले फिक्स्ड चार्ज को भी तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि एक अन्य फैसले में उद्योगों में लगने वाले बॉयलरों की जांच के लिए अवधि को मंत्रिमंडल ने 30 जून तक विस्तारित किए जाने की मंजूरी दे दी है।
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