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देहरादून कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में लोगों को जाने की छूट दे दी है। इसके लिए उनके ऑनलाइन आवेदन को ही पास मान लिया जाएगा। साथ ही आवाजाही करने पर उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। उत्तराखंड में कबीना मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि लोगों की समस्या के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। जो व्यक्ति राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है, अब सिर्फ पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ही जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यदि आवेदन निरस्त भी हो जाता है तो तब भी यह सुविधा उसे मिलेगी। राज्य के भीतर आवाजाही करने वाले ऐसे लोगों को कहीं भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इससे ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, जो जरूरी काम से राज्य के भीतर इधर उधर जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वाहनों में जाने के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो छूट दी है, उसी अवधि के लिए यह रियायत रहेगी। यह पूछे जाने पर कि यदि राज्य का कोई जिला रेड कैटिगिरी में आता है तो तब क्या स्थिति रहेगी ? कौशिक ने कहा कि फिलहाल राज्य के सभी जिले ऑरेंज कैटिगिरी में हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब फैसला लिया जाएगा।
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