शुक्रवार, 24 अप्रैल 2020

छह माह और तीन साल के दो बच्चों के खिलाफ प्राथमिकी, जिलाधिकारी ने अधिकारी को किया निलंबित

उत्तरकाशी, 24 अप्रैल (भाषा) गृह पृथक-वास का उल्लंघन करने के आरोप में माता—पिता के साथ-साथ छह माह के बच्चे और तीन साल की बच्ची के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले कोविड-19 मजिस्ट्रेट को उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत आठ साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, इसी के मद्देनजर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के पंचकुला से एक परिवार अपने दो छोटे बच्चों के साथ चिन्यालीसौड क्षेत्र में अपने गांव पहुंचा। इस परिवार को गृह पृथक-वास में रहने का निर्देश दिया गया लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी आशीष चौहान तक पहुंचने के बाद उन्होंने चिन्यालीसौड क्षेत्र में गृह पृथक-वास का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। 51 लोगों की इस सूची में छह माह का एक बच्चा और तीन साल की बच्ची का नाम भी शामिल था। राजस्व पुलिस ने गृह पृथक-वास का पालन नहीं करने और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजस्व पुलिस के इस कारनामे पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति की जिस पर प्रशासन में हडकंप मच गया। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चौहान ने इस मामले में संबंधित क्षेत्र के कोविड-19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित कर दिया।


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