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पुलकित शुक्ला, नैनीताल हरिद्वार स्थित शांतिकुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या पर दुष्कर्म के आरोप मामले में जांच पूरी न करने पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। निर्धारित समय में जांच पूरी ना किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने पूर्व में कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि साल 2010 से 2014 के बीच छत्तीसगढ़ के एक परिवार ने अपनी नाबालिग पुत्री को हरिद्वार स्थित शांतिकुंज के प्रमुख और उनकी पत्नी के यहां सेवा करने के लिए छोड़ा था। किशोरी का आरोप है कि प्रणव पंड्या ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिसकी शिकायत उनकी पत्नी से की गई तो उन्होंने भी नाबालिक को डरा धमका कर शांत रहने की धमकी दी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने मामले में शांतिकुंज प्रमुख का खाता सीज करने के साथ ही संस्थान की ओर से संचालित यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की मांग की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। जांच पूरी न होने पर अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने गृह सचिव नितेश झा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। युवती ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक युवती ने हरिद्वार के विख्यात धार्मिक संस्थान शांतिकुंज के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या पर कई साल तक दुष्कर्म करने और उनकी पत्नी पर मुंह बंद रखने के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद मामले को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया था। फिलहाल मामले की जांच हरिद्वार पुलिस कर रही है। जांच टीम के कुछ सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जांच की गति धीमी है।
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