![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/78250021/photo-78250021.jpg)
नैनीताल आचार्य मनाते वक्त साल 2011 में के स्थित आयोजन स्थल में भगदड़ मची थी। इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर ने सख्त रुख अपनाते हुए से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार को सभी दस्तावेज 2 सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार के रहने वाले एक वकील विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके कहा है कि साल 2011 में हरिद्वार शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पांड्या ने अपने गुरु श्रीराम शर्मा की जन्म शताब्दी मनाई थी, जिसमें अलग-अलग राज्यों के पांच मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी और करीब एक लाख भक्त पहुंचे थे। इतना बड़ा कार्यक्रम होने के चलते शांतिकुंज परिवार ने वीआईपी और आम जनता के लिए हवन करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की थी। इस हवन के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 20 लोगों की मौत और 67 लोग घायल हुए थे। मगर अब तक इस मामले में और सरकार ने किसी भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया। मामले की जांच की गुहार याचिकाकर्ता के अनुसार पुलिस की ओर से इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। जिसकी जांच अभी स्पष्ट भी नहीं हुई थी कि सरकार ने इस मामले को दबा दिया गया। इसके चलते याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच फिर से कराने की गुहार की है।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3kBhlwY
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें