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देहरादून, दो मई (भाषा) लॉकडाउन के कारण देशभर के विभिन्न हिस्सों में फंसे उत्तराखंड के निवासियों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए स्पष्ट किया कि केवल उन्हें वापस लाया जाएगा जिनमें कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी इस एसओपी में कहा गया कि ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके जिन लोगों का आवेदन मंजूर हो गया है, उनकी जांच की जाएगी और केवल उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। यात्रियों के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद पुनः उनकी जांच की जाएगी और उन्हें बीमारी के लक्षण नहीं दिखने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। एसओपी में कहा गया है कि वापस लौटे निवासियों को कम से कम 14 दिन तक घर में पृथक-वास में रहना होगा। पृथक-वास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। उत्तराखंड के जो निवासी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
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