सोमवार, 30 नवंबर 2020

कोरोना की दहशत के बीच उत्तराखंड में अपडेट की गईं गाइडलाइंस, जान लें खास बातें

पुलकित शुक्ला, देहरादून कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। रविवार को सरकार की ओर से दिसंबर महीने के लिए नई एसओपी जारी की गई है। नए नियमों के मुताबिक प्रदेश में शादी-विवाह, खेल, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक सभाओं जैसे सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अभी तक ऐसे कार्यक्रमों के लिए 200 लोग तक शामिल होने की अनुमति थी। इसके साथ ही जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। जिलों के जिलाधिकारी अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकते हैं। बाहरी राज्यों से प्रदेश में दाखिल होने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था को लागू रखा गया है। हालांकि, आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास या ई-पास की जरूरत नहीं होगी। पर्यटकों के लिए भी नियमों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। पर्यटकों को होटल या धर्मशाला में आने से पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। लेकिन होटल आदि में चेक इन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। सिनेमा हॉल और थिअटर में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल प्रशिक्षण के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं। शासन की ओर से जारी की गई यह एसओपी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए लागू रहेगी। एसओपी में जिलों के जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वे नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि नाइट कर्फ्यू को लॉकडाउन के दौरान रात में लोगों के आवागमन को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अनलॉक के तहत नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया था।


from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/36nBPVL

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें