करन खुराना, ने रेलवे प्रबंधन पर दो लाख का जुर्माना ठोका है। जिला उपभोक्ता फोरम ने आरक्षित कोच में सीट होने के बावजूद जगह न देने पर रेलवे को दोषी करार देते हुए दो लाख का जुर्माना ठोका है। हरिद्वार उपभोक्ता फोरम ने उतर रेलवे महाप्रबंधक, , स्टेशन मास्टर को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दो लाख का जुर्माना और दस हजार रुपए शिकायत खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता रामेश्वर राठौर ने बताया कि उन्होंने मार्च की शुरुआत में 31 मार्च 2019 को दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा के लिए में सेकंड क्लास एसी कोच में चार टिकट बुक करवाए थे। 31 मार्च को शिकायतकर्ता स्टेशन पर थोड़ी देरी से पहुंचे इसलिए दूसरी बोगी में चढ़ गए। थोड़ी देर बाद अपनी बोगी में आकर अपनी सीट पर पहुंचे। शिकायतकर्ता की सीट पर कोई और बैठा था। पत्नी ने टिकट कलेक्टर को ढूंढा और सीट खाली करवाने के लिए कहा, लेकिन टिकट कलेक्टर ने कुछ नहीं किया जिस वजह से पूरी रात शिकायतकर्ता के परिजन खड़े होकर हरिद्वार पहुंचे। इस घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर शिकायकर्ता ने रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज किया। जिसमें आयोग के अध्यक्ष कुंवर सेन और सदस्यों ने मामले को सुनकर रेलवे को दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना ठोका।
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