न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने एक अयोग्य निविदाकर्ता को यात्रियों के सामान को खच्चर से ढोने के लिए अधिकृत किए जाने से संबंधित याचिका पर कल सुनवाई करते हुए इस संबंध में केएमवीएन द्वारा जारी निविदा पर रोक लगा दी।
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