![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/69961416/photo-69961416.jpg)
देहरादून, 26 जून :भाषा: उत्तराखंड विधानसभा ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य करने वाला उत्तराखंड पंचायती राज :संशोधन: विधेयक, 2019 बुधवार को पारित कर दिया । इसके साथ ही इस विधेयक में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी कर दी गयी है तथा एक साथ दो पद धारण करने को भी वर्जित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा कल विधानसभा में पेश यह विधेयक आज सदन में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के पारित हो गया । इस संशोधन विधेयक के अनुसार, उत्तराखंड में पचायत चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिये यह अर्हता आठवीं कक्षा की है । अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये पंचायत चुनाव लड़ने हेतु पाचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा । इस विधेयक में ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हों । प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस अधिनियम को आगामी पंचायत चुनावों में लागू किया जायेगा ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2XwgSnL
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें