शनिवार, 22 जून 2019

कोटद्वार बार एसोसिएशन ने वकील की हत्या के आरोपी का मुकदमा लड़ने से मना करने वाला नोटिस वापस लिया

देहरादून, 22 जून (भाषा) कोटद्वार बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को एक वकील की हत्या के आरोपी का मुकदमा लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला अपना नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायलय की खंडपीठ के समक्ष बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील डी. एस. मेहता ने कहा कि वकीलों को आरोपी का मुकदमा लड़ने से रोकने वाला नोटिस गलत था और उसे वापस लिया जाएगा। बार एसोसिएशन के सचिव ने नोटिस जारी कर कहा था कि आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ने वाले सदस्य को एसोसिएशन से हटा दिया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने बार एसोसिएशन से कहा है कि वह आठ जुलाई तक अपना हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होनी है। इससे पहले ऐसे नोटिस की कानूनी वैधता को लेकर दायर जनहित यचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जून को उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन की जोरदार खिंचाई की थी। अदालत ने कहा था कि सभी आरोपियों को वकील पाने का अधिकार है और कानून के तहत ऐसे प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगर कोई मुझे गोली मार दे, तब भी आप अदालत में उसका पक्ष रखने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि (मुंबई आतंकवादी हमले का दोषी अजमल) कसाब को भी अदालत से वकील मिला था।


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