देहरादून,दो अगस्त (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में पिछले वर्ष 17 नवंबर को दिए गए अपने एक आदेश को वापस (रिकॉल) ले लिया है। अवमानना का यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ा है और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से (वापसी की) अर्जी दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की ओर से 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा गया था,‘‘रिकॉल अर्जी के समर्थन में दाखिल किए गए हलफनामे में जो कारण बताए गए
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