बुधवार, 24 अगस्त 2022

उत्तराखंड: स्थायी निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक

देहरादून, 24 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को राज्य सिविल सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण देने वाले वर्ष 2006 के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे ने यह निर्देश राज्य के बाहर की एक दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिकाकर्ता महिलाएं अनारक्षित श्रेणी में आती हैं। याचिका में कहा गया है कि उन्हें (राज्य के बाहर की महिला उम्मीदवारों को) इस साल तीन अप्रैल को आयोजित की गई राज्य सिविल सेवा की प्रांरभिक परीक्षा (पीटी)

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