नैनीताल, 30 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सचिवालय में वर्ष 2000 से अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनसे एक मई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।देहरादून निवासी अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वर्ष 2000 से विधानसभा सचिवालय में नियमित नियुक्तियां करने के बजाय पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की जा
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