बुधवार, 16 नवंबर 2022

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण रोधी कानून को और कड़ा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

देहरादून, 16 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को धर्मांतरण रोधी कानून में जबरन धर्मांतरण के दोषी के लिए सजा के प्रावधान को 10 साल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 2018 में प्रदेश में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था लेकिन वर्तमान में परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर इसे और अधिक सशक्त बनाये जाने के

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