मंगलवार, 22 नवंबर 2022

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सूखाताल में निर्माण पर रोक लगाई

नैनीताल, 22 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नैनीताल स्थित सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण एवं पुन र्जीवीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। बारिश से भरने वाली सूखाताल झील, नैनीझील को भी रिचार्ज करती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एक पत्र को जनहित याचिका मानते हुए मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। झील के चारों तरफ सूखे क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अदालत ने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य आद्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाते

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