बुधवार, 30 नवंबर 2022

उच्च न्यायालय ने नैनीताल के जिलिंग एस्टेट में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई

नैनीताल, 30 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के हरे-भरे जंगलों में स्थित जिलिंग एस्टेट में सभी विकास और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध निर्माण से वन आवरण तेजी से कम हो रहा है।देवान्या प्राइ वेट रिजॉर्ट द्वारा 8.5 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए एक जेसीबी मशीन लगाए जाने के तथ्य का संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने

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