बुधवार, 2 नवंबर 2022

दुष्कर्म पीड़िता की प्रार्थना पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा बंद करने की अनुमति दी

नैनीताल, दो नवंबर (भाषा) अपनी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म पीड़िता की प्रार्थना पर अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज दुष्कर्म सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया और मुकदमा बंद करने की अनुमति दे दी । इस संबंध में पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कानून के तहत ऐसे अपराधों के मामले बंद नहीं किए जाते लेकिन फिर भी ऐसे में मुकदमे को जारी रखना भी निरर्थक ही होगा । अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अपना विवाद स्वतंत्र रूप से

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