नैनीताल, 26 जुलाई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 12 साल पहले पत्नी की हत्या करके उसके शव के 72 टुकड़े करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शार्ट टर्म जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को राजेश गुलाटी को स्वास्थ्य के आधार पर 45 दिन की जमानत दी है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की गयी है। गुलाटी ने अदालत में शार्ट टर्म जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि उसे सर्जरी करवाने की जरूरत है।
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