देहरादून, 16 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा सचिवालय में कथित तौर पर ‘‘अनुचित तरीके से’’ तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विधानसभा में कथित तौर पर नियमों के अवहेलना करते हुए की गई 200 से अधिक तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया था । न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य विधानसभा सचिवालय को चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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