देहरादून, तीन सितंबर (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने केंद्र को भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की लोकपाल के संगठन में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की मांग के मामले में आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।अधिकरण की नैनीताल पीठ ने एक सितंबर को दिये एक आदेश में केंद्र सरकार को चतुर्वेदी के मामले में आठ सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। चतुर्वेदी द्वारा फरवरी 2020 में मामला दर्ज किया गया था और इस साल 26 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। भारतीय वन सेवा के 2002 बैच के अधिकारी
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/0QON4cs
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें