नैनीताल, 12 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को नैनीताल के पांगोत में संरक्षित वन भूमि पर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को रोक दिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिका में कहा गया है कि यह सड़क अवैध रूप से बनाई जा रही है। अदालत ने इस संबंध में नैनीताल के जिलाधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, अपर पर्यटन निदेशक पूनम चंद और बिल्डर उपेंद्र जिंदल को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने क्षेत्र में
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