सोमवार, 19 सितंबर 2022

निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत कायम रखी जा सकती है:उच्च न्यायालय

नैनीताल, 19 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आरोपी की अग्रिम जमानत कायम रखी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने यह विचार हाल में अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान व्यक्त किए। इनमें से एक अर्जी एक अधिवक्ता की भी थी, जो दहेज हत्या के मामले में आरोपी है। ये अर्जियां न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी द्वारा खंडपीठ को मार्ग दर्शन के लिए रेफर की गयी थीं। उच्च न्यायालय ने अपने विचार के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के भरत चौधरी बनाम

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