उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को मरीज की पर्ची में कंप्यूटर से इलाज के लिए सुझाई गई दवा और उस बीमारी का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया है, जिसका कि डॉक्टर इलाज कर रहे हों। इससे आम मरीज को भी अपनी बीमारी और दवा के बारे में आसानी से जानकारी हो सके।
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