नैनीताल, 20 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश के सभी अवैध बूचडखानों को 72 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश दिया तथा पशुओं का सार्वजनिक रूप से खुले में वध करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 72 घंटों के भीतर सभी बूचड़खानों को सील करने को कहा। अदालत ने सचिव (गृह) को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आगे
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2xBi2PT
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें