नैनीताल, 11 अक्टूबर :भाषा: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआइवीएच) का तीन हफ्ते के अंदर एक नियमित निदेशक नियुक्त करने का गुरूवार को आदेश दिया। साथ ही, इसमें नाकाम रहने पर केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले, अदालत ने शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा संस्थान के विद्यार्थियों से छेडछाड और उनके यौन उत्पीडन के बारे में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लिया था।
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