बुधवार, 10 अक्टूबर 2018

उच्च न्यायालय ने नगरपालिकाओं, पंचायतों में सात दिन के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये

नैनीताल, दस अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश की 39 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आज से सात दिन के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये। इससे पहले, इस साल 28 अप्रैल को जारी अस्थायी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि वर्ष 1988 में गठित की गयी नगर पालिका किच्छा में ताजा सर्वेंक्षण के अनुसार, कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है जबकि अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या 46.5 प्रतिशत है।

from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2NzXnld

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें