नैनीताल, 29 जून (भाषा) नैनीताल की एक अदालत ने शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के दो अन्य सदस्यों को एक छात्र की मौत के मामले में बुधवार को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया । नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने अपने फैसले में 2014 में छात्र शान प्रजा पति की हुई मौत के लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराया । अपने आदेश में अदालत ने स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्य वार्डन और स्कूल नर्स के व्यवहार को लापरवाही भरा माना जिससे प्रजापति की मौत
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