ऋषिकेश, 13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) के बफर क्षेत्र में स्थित लालढांग—चिल्लरखाल मार्ग के करीब 19 किलोमीटर लंबे हिस्से को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा बिना वैधानिक मंजूरी लिए उन्नयन करने पर आपत्ति जतायी है । समिति ने कहा है कि इस वन मार्ग पर जिलाधिकारी पौड़ी ने मार्ग के एक हिस्से की मरम्मत की अनुमति दी थी लेकिन वन विभाग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते हुए वहां मार्ग को उन्नयन कर दिया । मार्ग के उस हिस्से के उन्नयन पर
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/kSQHE8x
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें