नैनीताल, चार अप्रैल (भाषा) यहां की एक अदालत ने दस साल से भी ज्यादा पुराने धोखाधड़ी के मामले में आध्यात्मिक गुरू पायलट बाबा की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया । जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया । वर्ष 2008 में उनके द्वारा चलाये जा रहे एक शैक्षणिक केंद्र में उनके तथा स्टॉफ के अन्य सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था ।
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