नैनीताल, 21 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के उधमसिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग—74 के चौड़ीकरण के लिये भूमि अधिग्रहण मुआवजे में सामने आये 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को जमानत दे दी । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने 23 नवंबर, 2017 से जेल की सलाखों के पीछे रह रहे आरोपी सिंह को जमानत दे दी। मामले में सह आरोपी बिल्डर सुधीर चावला की जमानत याचिका पर एक मार्च को सुनवाई होगी । इस कथित घोटाले
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