नैनीताल, तीन जनवरी :भाषा: पशु वध के संबंध में दिये गये अपने आदेश का कथित रूप से अनुपालन न होने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज हरिद्वार के जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें नौ जनवरी को अदालत के सामने उपस्थित हो कर इसका कारण बताने को कहा । परवेज आलम द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में यह दलील दी गयी थी कि अदालत के निर्देशों के बावजूद हरिद्वार में कई जगहों पर पशुओं का वध किया जा रहा है और अवैध रूप से कटा मांस शहर में बेचा भी जा रहा है। यह भी आरोप
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