देहरादून, दो जनवरी (भाषा) उत्तराखंड राज्य विधि आयोग ने आपातकाल के दौरान स्थगित कर दी गयी अपराध प्रक्रिया संहिता :सीआरपीसी: की धारा 438 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर उसे राज्य में दोबारा लागू किये जाने की आवश्यकता जतायी है । यहां एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टंडन ने कहा, ‘‘1975 में आपातकाल के दौरान अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के प्रावधाान को स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों में इसे स्थगित रखे जाने की कोई जरूरत
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times http://bit.ly/2R4yjJR
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें