शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

हाथी रखने वाले कॉर्बेट के रिज़ॉर्ट मालिकों के खिलाफ वन अधिनियम और IPC की धाराओं में दर्ज हो FIR: हाई कोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वन्य जीव सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाते हुए रामनगर के डीएफओ को आदेश दिया है कि कॉर्बेट में जिन रिज़ॉर्ट मालिकों से हाथी मिले हैं, उनके खिलाफ वन अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करें। हाई कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

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