देश में अपनी तरह के पहले आदेश में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि वह राज्य में गायों और अन्य आवारा पशुओं के कल्याण के लिए 'उनका कानूनी संरक्षक' है। हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गायें और अन्य आवारा पशु खुद अपना संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इस प्रावधान के बाद पूरे राज्य में हाई कोर्ट ने खुद को गोवंश का संरक्षक घोषित किया है।
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