उत्तराखंड में अब थिनर, वाइटनर और सुलोचन भी नशीले पदार्थ की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने धारा-77 बाल किशोर न्याय अधिनियम 2015 का दायरा बढ़ा दिया है।
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