नैनीताल, 21 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने संत श्रीआसाराम के आश्रम को खाली कराने पर लगे स्थगनादेश को हटा दिया है जिससे वन विभाग ऋषिकेश के निकट वन भूमि पर स्थित उनके आश्रम को हटाने के लिये स्वतंत्र हो गया है। 2013 में वन विभाग ने मुनि की रेती स्थित संत श्री आसारामजी आश्रम के खिलाफ इस आधार पर बेदखली आदेश जारी किये थे कि उसकी लीज 1970 में समाप्त हो चुकी है और बाद में कभी नवीनीकरण ही नहीं हुआ । उच्च न्यायालय ने वन विभाग के इस बेदखली आदेश पर स्थगनादेश दिया था ।
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