शुक्रवार, 28 दिसंबर 2018

दिव्य फार्मेसी को स्थानीय किसानों, समुदायों से अपना लाभ साझा करने के आदेश

नैनीताल, 28 दिसम्बर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को 2.04 करोड़ रुपये समुदायों के साथ साझा करने होंगे। उच्च न्यायालय ने दिव्य फार्मेसी द्वारा उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कंपनी को होने वाले न्यायोचित लाभ का कुछ अंश साझा करने का बोर्ड का आदेश बरकरार रखा जो कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में प्रावधानों के अनुरूप है। अदादल ने इस तरह के अपने पहले आदेश में फार्मेसी को अपने लाभ को कच्चे माल का उत्पादन करने

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