शनिवार, 26 अगस्त 2023

Uttarakhand News: नाबालिग बच्चे का भरण पोषण केवल पिता का काम नहीं, सक्षम मां की भी जिम्मेदारी है: हाईकोर्ट

Nainital High Court: पारिवारिक अदालत को पहले बताया गया था कि बच्चे के पिता की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और उनके पास उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पालन-पोषण या भोजन उपलब्ध कराने का कोई साधन नहीं है। इस पर बच्चे की मां ने पारिवारिक अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यहां उनके वकील ने तर्क दिया था नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण का कर्तव्य केवल पिता पर है, मां पर नहीं।

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