नैनीताल, 26 नवंबर :भाषा: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पद छोड़ने के वर्षों बाद भी सरकारी घरों को अपने कब्जे में रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों से पर्याप्त किराया न वसूले जाने के संबध में दायर एक जनहित याचिका पर पूर्व में जारी नोटिसों का कोई जवाब न देने पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को नोटिस जारी किया । रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गये पूर्व नोटिसों का खंडूरी द्वारा कोई जवाब न दिये जाने पर सख्त रूख अपनाते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने उन्हें यह
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